Section 144 imposed in Agra, No crackers in silent zone on deepawali
आगरालीक्स…. आगरा में धारा 144 लागू कर दी गई है, साथ ही दीपावली के लिए साइलेंट जोन चिन्हित किए गए हैं, यहां पटाखे चलाने पर कार्रवाई की जाएगी।
विवि के छात्र संघ चुनाव और दीपावली को देखते हुए आगरा में 30 अक्टूबर तक धारा 140 लागू कर दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, झांकी, जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाले जायेंगे। शादी विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्र धारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही हर्ष फायर करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, साउण्ड प्रतियोगिता का प्रयोग बिना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के अनुमति के नहीं करेगा। उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट तथा अपर नगर मजिस्ट्रेट अनुमति देने के लिये सक्षम होंगे। उपरोक्त आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा
साइलेंट जोन में पटाखे चलाने पर रोक
हॉस्पिटल, धार्मिक स्थल और स्कूल साइलेंट जोन हैं, इससे 100 मीटर की दूरी तक बम पटाखे चलाने पर रोक लगा दी गई है।
क्या है धारा-144
सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है. इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है. और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है.
क्या है सजा का प्रावधान
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है. इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है. वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है.