Postmortem of Mukhtar Ansari’s body will last for three hours,
Polythene ban in Agra from 15th July
आगरालीक्स.. आगरा में कुछ ही घंटों बाद पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगने जा रहा है, इसके बाद पॉलीथिन का इस्तेमाल करते हुए पकडे जाते हैं तो 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और जेल का प्रावधान है
आगरा सहित यूपी में 15 जुलाई से 50 माइक्रॉन तक के पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंध लगने के बाद दुकानों पर पॉलीथिन का इस्तेमाल करते पकडे जाने पर 10 हजार से एक लाख तक का जुर्माना लगेगा। व्यक्तिगत उपयोग पर एक से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाना है। इसके साथ ही जेल का भी प्रावधान है।
प्रतिबंध का आ सकता है अध्यादेश
पर्यावरण विभाग ने 22 दिसंबर 2015 को अधिसूचना जारी कर सभी तरह के पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। इसी मंशा के मुताबिक प्रदेश में अगर सभी तरह के पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया तो सरकार को अध्यादेश लाना पड़ेगा। प्रदेश में पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की कवायद वर्ष 2000 में शुरू हुई थी, लेकिन इस बारे में अलग-अलग अधिनियमों के चलते अब तक इस पर अमल नहीं हो सका है। एक तो नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2000 में ‘उप्र प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा अधिनियम-2000’ लागू किया गया था।
इसके तहत 20 माइक्रॉन से कम की पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था है। जबकि पर्यावरण विभाग के 22 दिसंबर 2015 में जारी अधिसूचना में सभी तरह के पॉलीथिन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। इसी तरह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना में अब 50 माइक्रॉन से नीचे वाले पॉलिथीन को पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया गया है।