FIR lodged in the code of conduct violation against BJP candidate Ram Pratap in Agra
आगरालीक्स ..आगरा में भाजपा प्रत्याशी राम प्रताप चौहान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर बिना अनुमति नामांकन जुलूस निकालने के मामले में उनके खिलाफ थाना हरीपर्वत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज हुआ है।
आगरा की एत्मादपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी राम प्रताप चौहान शुक्रवार को दोपहर को गांधी नगर आवास से गाड़ियों का काफिला लेकर नामांकन को निकले। जबकि उन्होंने प्रशासन से केवल तीन गाडि़यों की अनुमति थी। पालीवाल पार्क पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की। तकरार के बाद गाड़ियों का काफिला आगे निकल गया। हरीपर्वत चौराहे के पास पुलिस ने बैरियर लगाकर रोक लिया। इसके बाद प्रत्याशी राम प्रताप चौहान पैदल ही समर्थकों के साथ चल दिए। पुलिस ने सुभाष पार्क और भैरों मंदिर के पास बैरियर लगाकर जुलूस रोकने की कोशिश की, लेकिन समर्थक पुलिस से तकरार कर आगे बढ़ गए। कलक्ट्रेट से सौ मीटर दूर लगे बैरियर तक जुलूस पहुंच गया। इंस्पेक्टर राजा सिंह का कहना है कि रामप्रताप सिंह के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन, आइपीसी की धारा 188 और बिना अनुमति तीन से अधिक गाड़ियां ले जाने के मामले में धारा 171 एच के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
सांसद रामशंकर कठेरिया बरी
पांच साल पहले कलक्ट्रेट में हुए बवाल के मामले में नामजद हुए सांसद रामशंकर कठेरिया साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। जन समस्याओं को लेकर जनवरी 2011 में भाजपाइयों ने सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ सुभाष पार्क तिराहे से कलक्ट्रेट तक जुलूस निकाला था। कलक्ट्रेट के गेट पर प्रवेश करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नाई की मंडी थाने में तैनात एसआइ वेद सिंह की ओर से बलवा और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें भाजपा सांसद कठेरिया, हरीश चौधरी, पिंकी सक्सेना, शिव कुमार राठौर, विजय दिवाकर, दीपू सविता, महेंद्र सिकरवार, अखिलेश चौहान, हरिओम कोहली, अशोक लवानियां, श्यामसुंदर, हुकुम चाहर, राघवेंद्र सिकरवार, मनोज राघव, नवीन जैन और अनिल चौधरी नामजद थे। इस मामले में रामशंकर कठेरिया की पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में सुशील कुमार, एसआइ वेद सिंह, होमगार्ड देवेंद्र सिंह, लिपिक अनुज श्रीवास्तव समेत सात गवाह अदालत में पेश किए थे। गवाहों के मुकरने पर सीजेएम ने साक्ष्य के अभाव में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को बरी कर दिया।