FIR lodged against 8 hospital owner’s in Agra
आगरालीक्स ..आगरा के आठ हॉस्पिटल संचालकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इन हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह झोलाछाप इलाज कर रहे थे। हॉस्पिटल संचालकों पर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट और आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सभी हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के बाद सील कर दिए हैं।
आगरा में झोलाछाप हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, ये मरीजों को भर्ती करते हैं उनसे इलाज के नाम पर लूट की जा रही है। इस तरह के कई मामले आने के बाद 18 जनवरी से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापे मारे। टीम ने एक के बाद एक आठ हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सील कर दिए। इन हॉस्पिटल में झोलाछाप इलाज कर रहे थे। कई जगह आॅपरेशन के बाद मरीज भर्ती मिले, आॅपरेशन किसने किया यह कोई नहीं बता सका, हॉस्पिटल संचालक ने जिस डॉक्टर का नाम बताया, उसने आॅपरेशन करने से इन्कार कर दिया।
इन पर हुआ मुकदमा
अनमोल हॉस्पिटल, मंडी समिति यमुना पार- प्रताप सिंह
लक्ष्मी गणेश हॉस्पिटल 100 फुटा रोड टेढ़ी बगिया – विपिन जादौन
– अर्श हॉस्पिटल, नेहरू नगर, श्वेता अग्रवाल
– दिव्यांशी हॉस्पिटल, शास्त्रीपुरम रोड बाल किशन चौधरी
– ओम शांति पैथोलॉजी लैब फतेहाबाद, मुकेश कुमार
– नारायण हॉस्पिटल फतेहाबाद – रविकांत
– एपीएस हॉस्पिटल, रोहता – अनामिका शर्मा
– लाइफ लाइन सर्जरी हेल्थ सेंटर – सेवला उदय कुमार